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अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
Revealed by: देव कश्यप
Up to date Wed, 15 Sep 2021 01:52 AM IST
सार
देशमुख ने इस महीने की शुरुआत में याचिका दायर कर ईडी द्वारा उनके खिलाफ जारी पांच समन रद्द करने की मांग की थी। देशमुख पर मुंबई पुलिस के जरिए होटल, पब व रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ वसूली का आरोप लगा है।
अनिल देशमुख, एनसीपी नेता
– फोटो : ani
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिग मामले में जारी समन के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर अब एकल न्यायाधीश की पीठ नहीं बल्कि दो न्यायाधीश की खंडपीठ सुनवाई करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एके शिंदे ने रजिस्ट्री विभाग को निर्देश दिया है कि वह देशमुख की याचिका को सुनवाई के लिए उपयुक्त खंडपीठ के समक्ष रखे।
जस्टिस एके शिंदे की एकल पीठ ने मंगलवार को कहा कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्री विभाग की ओर से आपत्ति जताई गई है, जो ‘सही’ है। इसमें रजिस्ट्री विभाग ने कहा है कि याचिका में जो मुद्दे उठाए गए हैं उनकी सुनवाई खंडपीठ द्वारा की जानी चाहिए। देशमुख ने इस महीने की शुरुआत में याचिका दायर करके ईडी द्वारा उनके खिलाफ जारी पांच समन रद्द करने की मांग की थी।
पिछले हफ्ते जब याचिका न्यायमूर्ति शिंदे के समक्ष सुनवाई के लिए आई तो ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत का ध्यान रजिस्ट्री विभाग के उस नोट की ओर आकर्षित किया जिसमें कहा गया था कि याचिका पर सुनवाई खंडपीठ को करनी चाहिए। तब अदालत ने कहा था कि वह इस मुद्दे पर विचार करने के बाद आदेश देगी।
बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व गृहमंत्री व एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ बीते 21 अप्रैल को कदाचार और भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए थे। देशमुख पर मुंबई पुलिस के जरिए होटल, पब व रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ वसूली का आरोप लगा है। इसके बाद ईडी ने पूर्व मंत्री और उनके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की है। ईडी ने अब तक पांच समन जारी किए हैं, लेकिन देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हुए।
विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिग मामले में जारी समन के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर अब एकल न्यायाधीश की पीठ नहीं बल्कि दो न्यायाधीश की खंडपीठ सुनवाई करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एके शिंदे ने रजिस्ट्री विभाग को निर्देश दिया है कि वह देशमुख की याचिका को सुनवाई के लिए उपयुक्त खंडपीठ के समक्ष रखे।
जस्टिस एके शिंदे की एकल पीठ ने मंगलवार को कहा कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्री विभाग की ओर से आपत्ति जताई गई है, जो ‘सही’ है। इसमें रजिस्ट्री विभाग ने कहा है कि याचिका में जो मुद्दे उठाए गए हैं उनकी सुनवाई खंडपीठ द्वारा की जानी चाहिए। देशमुख ने इस महीने की शुरुआत में याचिका दायर करके ईडी द्वारा उनके खिलाफ जारी पांच समन रद्द करने की मांग की थी।
पिछले हफ्ते जब याचिका न्यायमूर्ति शिंदे के समक्ष सुनवाई के लिए आई तो ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत का ध्यान रजिस्ट्री विभाग के उस नोट की ओर आकर्षित किया जिसमें कहा गया था कि याचिका पर सुनवाई खंडपीठ को करनी चाहिए। तब अदालत ने कहा था कि वह इस मुद्दे पर विचार करने के बाद आदेश देगी।
बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व गृहमंत्री व एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ बीते 21 अप्रैल को कदाचार और भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए थे। देशमुख पर मुंबई पुलिस के जरिए होटल, पब व रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ वसूली का आरोप लगा है। इसके बाद ईडी ने पूर्व मंत्री और उनके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की है। ईडी ने अब तक पांच समन जारी किए हैं, लेकिन देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हुए।
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